क्या आप नौकरी पेशा व्यक्ति हैं या व्यवसाय से कोई आय है या अन्य कोई आय है, जिसपर आपको आयकर देना है। यदि हां तो हो जाएं सावधान क्योंकि 31 जुलाई, 2018 वित्तीय वर्ष 2017-18 की आयकर रिटर्न दाखिल करने की अन्तिम तिथि है।
ऐसा न करने पर आपको एक हजारसे दस हजार तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है।
उन लोगों को भी 31 जुलाई तक ही ITR दाखिल करनी है जो GST में रजिस्टर्ड हैं और जिनका आयकर या जीएसटी में आडिट नहीं होना है।

आयकर रिटर्न दाखिल करने की क्या है अन्तिम तिथि और कितना हो सकता है जुर्माना
दिल्ली में कार्यरत चार्टर्ड एकउंटेंट मनीष मल्होत्रा ने हमें बताया कि जिन करदाताओं के खातों का लेखा परीक्षण यानि आडिट अनिवार्य नहीं है उनके लिए बिना जुर्माने के रिटर्न फाइल करने की अन्तिम तारीख 31 जुलाई, 2018 है।
पांच लाख तक की आय वाले करदाता एक अगस्त, 2018 से 31 मार्च, 2019 तक एक हजार रुपये की जुर्माना राशि के साथ अपनी रिटर्न दाखिल कर सकते हैं।
और पांच लाख से आधिक आय वाले करदाता एक अगस्त, 2018 से 31 दिसम्बर, 2018 तक पांच हजार रुपये जुर्माना और एक जनवरी, 2019 से 31 मार्च, 2019 तक दस हजार रुपये के जुर्माने के साथ अपनी आयकर रिटर्न दाखिल कर सकते हैं।
31 मार्च, 2019 के बाद वित्त वर्ष 2017-18 की रिटर्न दाखिल नहीं की जा सकेगी।